फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Madras high court says nothing wrong with the name of the hotel on caste

जाति पर होटल का नाम रखने में कुछ गलत नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

Wed, 13 Jun 2018 08:24 AM IST
एजेंसी, मदुरै
एजेंसी, मदुरै Updated Wed, 13 Jun 2018 08:24 AM IST
विज्ञापन
 Madras high court says nothing wrong with the name of the hotel on caste
मद्रास हाईकोर्ट

जाति के नाम पर होटल का नाम रखने में कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा करना मालिक का अधिकार हो जो उसे संविधान के तहत मिला हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह बात एक मामले की सुनवाई को दौरान मंगलवार को की।

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि जाति के नाम पर होटल का नाम रखे जाने पर आपत्ति ‘सरासर ढोंग’ है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा, यह पूरी तरह से होटल मालिक पर है कि वह अपने होटल का नाम श्री कृष्ण अय्यर ब्रह्मानाल कैफे रख सकता है। 
विज्ञापन


उसे संविधान के दोनों अनुच्छेद 19(1) और 19(2) के तहत इसकी गारंटी है। याचिकाकर्ता इस अधिकार का प्रयोग करने में बाधा पैदा नहीं कर सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed