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Tamil Nadu: तमिलनाडु में 35 स्थानों पर आरएसएस के रूट मार्च को अनुमति; मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

Mon, 16 Oct 2023 10:59 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: आदर्श शर्मा Updated Mon, 16 Oct 2023 10:59 PM IST
सार

न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने कार्यक्रम की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सोमवार को आदेश पारित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को कम से कम तीन से पांच दिन पहले अनुमति देनी होगी।

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Madras High Court permits RSS route marches in 35 places across Tamil Nadu
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विस्तार

मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 22 और 29 अक्तूबर को तमिलनाडु में रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दे दी है। आरएसएस की ओर से दायर एक रिट याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार को आरएसएस के मार्च के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
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न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने कार्यक्रम की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सोमवार को आदेश पारित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को कम से कम तीन से पांच दिन पहले अनुमति देनी होगी।
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यह कहते हुए कि मार्च के मार्ग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जज ने अनुमति देने पर पुलिस द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। हालांकि, उन्होंने उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जी कार्तिकेयन और वकील रबू मनोहर की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किए गए।
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