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Tamilnadu: मद्रास हाईकोर्ट का आदेश- AIADMK मुख्यालय की चाबी पलानीस्वामी को सौंपी जाए, जानें पूरा मामला
Wed, 20 Jul 2022 10:13 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 20 Jul 2022 10:13 PM IST
सार
एआईडीएमके के अंतरिम महासचिव पलानीस्वामी ने कार्यालय को खोलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन.सतीश कुमार ने आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई को रद्द कर दिया।
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मद्रास हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
गत 11 जुलाई को पलानीस्वामी और ओ.पनीसेल्वम के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने एआईएडीएमके मुख्यालय को सील कर दिया था। वहीं एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को एआईडीएमके मुख्यालय से सील हटाने और चाबी सौंपने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का पलानीस्वामी को चाबी सौंपने का आदेश
दरअसल एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव पलानीस्वामी ने कार्यालय को खोलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन.सतीश कुमार ने आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सील हटाने और पलानीस्वामी को चाबी सौंपने का निर्देश दिया। इसके अलावा कार्यालय को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
एक महीने तक मुख्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता
वहीं कोर्ट ने पार्टी के अपदस्थ नेता ओ.पनीरसेल्वम की उस याचिका को खारिज किया जिसमें पार्टी मुख्यालय को कब्जा देने के लिए मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता एक महीने तक मुख्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे।
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एनआईए ने हथियार केस में चलाया तमिलनाडु में तलाशी अभियान
केरल में हथियारों की बरामदगी के मामले में एनआईए ने बुधवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर में तलाशी अभियान चलाया। कोच्चि से आई एआईए की एक टीम ने तलाशी अभियान के दौरान कुछ कैदियों से भी पूछताछ की। तलाशी अभियान चेन्नई में भी चलाया गया।
पिछले साल भारी मात्रा में बरामद किया गया था ड्रग्स
पिछले साल केरल में विझिंजम तट पर एक बोट से भारी मात्रा में ड्रग्स, एके-47 और कुछ गोला-बारूद बरामद किया गया था। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था।
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कोर्ट का पलानीस्वामी को चाबी सौंपने का आदेश
दरअसल एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव पलानीस्वामी ने कार्यालय को खोलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन.सतीश कुमार ने आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सील हटाने और पलानीस्वामी को चाबी सौंपने का निर्देश दिया। इसके अलावा कार्यालय को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
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एक महीने तक मुख्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता
वहीं कोर्ट ने पार्टी के अपदस्थ नेता ओ.पनीरसेल्वम की उस याचिका को खारिज किया जिसमें पार्टी मुख्यालय को कब्जा देने के लिए मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता एक महीने तक मुख्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे।
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एनआईए ने हथियार केस में चलाया तमिलनाडु में तलाशी अभियान
केरल में हथियारों की बरामदगी के मामले में एनआईए ने बुधवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर में तलाशी अभियान चलाया। कोच्चि से आई एआईए की एक टीम ने तलाशी अभियान के दौरान कुछ कैदियों से भी पूछताछ की। तलाशी अभियान चेन्नई में भी चलाया गया।
पिछले साल भारी मात्रा में बरामद किया गया था ड्रग्स
पिछले साल केरल में विझिंजम तट पर एक बोट से भारी मात्रा में ड्रग्स, एके-47 और कुछ गोला-बारूद बरामद किया गया था। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था।