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नियुक्ति प्रक्रिया में खामी: 226 एमवीआई की नियुक्ति पर रोक
Sun, 11 Jul 2021 03:53 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई
Published by: देव कश्यप
Updated Sun, 11 Jul 2021 03:53 AM IST
सार
- चयन से वंचित रह गए उम्मीदवारों की ओर से दायर 50 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस पर 7 जुलाई को अंतरिम आदेश दिया था।
- मद्रास हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश
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मद्रास हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में खामी मिलने के बाद 226 चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार रोक दिया। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की ओर से 19 जुलाई को उनका साक्षात्कार लिया जाना था। दरअसल, चयन से वंचित रह गए उम्मीदवारों की ओर से दायर 50 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएस सुंदर ने इस पर 7 जुलाई को अंतरिम आदेश दिया था।
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याचिकाकर्ताओं ने दावा किया 226 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों में से कुछ आवश्यक योग्यता की शर्तें पूरी नहीं करते। वहीं, योग्यता की शर्तों को पूरी करने के लिए पहले जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया था, बाद में उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।
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कोर्ट ने प्राधिकार की ओर से दायर जवाबी हलफनामों पर भी गौर किया और विसंगतियों को सुलझाने के लिए कोई सामग्री न मिलने पर सभी चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों को याचिकर्ताओं को दिखाने के आदेश दिए ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा सके। कोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया में विसंगतियां हैं और ऐसे में याचिकाकर्ताओं का अधिकार सुरक्षित किया जाना चाहिए।
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