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मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की जयललिता की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका

Sat, 13 Oct 2018 03:26 AM IST
भाषा, चेन्नई
भाषा, चेन्नई Updated Sat, 13 Oct 2018 03:26 AM IST
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Madras High Court dismisses petition of woman claiming to be Jayalalitha's daughter

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की जैविक बेटी होने का दावा करने वाली एक महिला की याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह अपने दावे को साबित करने में विफल रही है। 

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न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने बेंगलुरु की अमृता, उसके रिश्तेदारों एलएस ललिता व रंजनी रामचंद्रन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि महिला साबित नहीं कर पाई कि वह जयललिता की जैविक बेटी है, इसलिए अदालत द्वारा वैष्णव परंपरा के मुताबिक जयललिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है, जिसका उसने अनुरोध किया था।

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दावे का आधार मजबूत होता तो हो सकता था डीएनए परीक्षण

महाधिवक्ता की इस दलील से कि अमृता दिवंगत जयललिता की मानहानि करने का प्रयास कर रही है, सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति वैद्यनाथन ने कहा कि पुराणों के अनुसार मृतकों को भी निजता का अधिकार है। उनकी आत्माओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद भी उनकी आत्मा अमर रहती है।

डीएनए परीक्षण संबंधी अमृता के अनुरोध पर अदालत ने कहा कि यदि मजबूत आधार होता, जो उपयुक्त दस्तावेज से स्थापित नहीं किया जा सका, तभी यह किया जा सकता है। 

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