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मद्रास हाईकोर्ट से चिदंबरम को राहत, आयकर विभाग का नोटिस खारिज
एजेंसी, चेन्नई
Updated Wed, 15 Nov 2017 01:24 AM IST
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पी चिदंबरम
मद्रास हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को राहत देते हुए उनके और उनके परिवार के खिलाफ आयकर विभाग के नोटिस को खारिज कर दिया है। दरअसल आयकर विभाग चाहता था कि पूर्व वित्त मंत्री का परिवार अपने कॉफी एस्टेट से हुई आमदनी पर कर चुकाए। यह मामला 2008-09 का था।
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न्यायमूर्ति टी एस शिवागनम ने सोमवार को 31 मार्च, 2016 के मांग नोटिस और 30 दिसंबर के कर पुनर्मूल्यांकन आदेश को खारिज कर दिया। उस आदेश में चेन्नई के आयकर सहायक आयुक्त ने चिदंबरम और अन्य को 6 लाख रुपये कर चुकाने को कहा था।
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चिदंबरम ने अपनी याचिका में अपने एस्टेट से कॉफी और गोल मिर्च की बिक्री को कृषि आय बताते हुए कर में छूट का दावा किया था, जो 2008-09 में मान्य थी।