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Hindi News ›   India News ›   Madras High Court dismissed the notice of Income Tax Department against P Chidambaram

मद्रास हाईकोर्ट से चिदंबरम को राहत, आयकर विभाग का नोटिस खारिज

Wed, 15 Nov 2017 01:24 AM IST
एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई Updated Wed, 15 Nov 2017 01:24 AM IST
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Madras High Court dismissed the notice of Income Tax Department against P Chidambaram
पी चिदंबरम

 मद्रास हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को राहत देते हुए उनके और उनके परिवार के खिलाफ आयकर विभाग के नोटिस को खारिज कर दिया है। दरअसल आयकर विभाग चाहता था कि पूर्व वित्त मंत्री का परिवार अपने कॉफी एस्टेट से हुई आमदनी पर कर चुकाए। यह मामला 2008-09 का था।

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न्यायमूर्ति टी एस शिवागनम ने सोमवार को 31 मार्च, 2016 के मांग नोटिस और 30 दिसंबर के कर पुनर्मूल्यांकन आदेश को खारिज कर दिया। उस आदेश में चेन्नई के आयकर सहायक आयुक्त ने चिदंबरम और अन्य को 6 लाख रुपये कर चुकाने को कहा था।
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चिदंबरम ने अपनी याचिका में अपने एस्टेट से कॉफी और गोल मिर्च की बिक्री को कृषि आय बताते हुए कर में छूट का दावा किया था, जो 2008-09 में मान्य थी।

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