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टिक टॉक पर बैन लगाने की खातिर केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश
Thu, 04 Apr 2019 07:25 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Thu, 04 Apr 2019 07:25 AM IST
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मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने पॉपुलर मोबाइल विडियो ऐप टिक टॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट का ये आदेश विडियोज में अश्लील सामग्री की भरमार को देखते हुए दिया गया है।
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इस विषय में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसा कोई कानून लाया जा सके, जैसे अमेरिका की सरकार बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाई है।' कोर्ट ने मीडिया से भी टिक टॉक पर बने विडियो का प्रसारण न करने को कहा है।
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दरअसल फरवरी महीने में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम मनिकंदन ने कहा था कि राज्य सरकार केंद्र से इस ऐप को बैन करने की मांग करेगी। टिक टॉप ऐप पर ऐसे विडियोज को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जो संस्कृति को खराब करने का काम कर रहे थे। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करके ऐप को बैन करने की मांग की गई थी।
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