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AIADMK: ई पलानीस्वामी को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को AIADMK की अंदरूनी कलह की जांच की दी मंजूरी
Wed, 12 Feb 2025 02:39 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: नितिन गौतम
Updated Wed, 12 Feb 2025 02:39 PM IST
सार
एआईएडीएमके पार्टी इन दिनों पार्टी नेतृत्व, पार्टी के चुनाव चिन्ह जैसे मुद्दों पर आंतरिक विवाद और कलह से जूझ रही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को जांच की मंजूरी दे दी है।
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मद्रास हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने एक आदेश से चुनाव आयोग द्वारा एआईएडीएमके पार्टी की अंदरूनी कलह की जांच का रास्ता साफ कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच पर लगे स्टे को हटा लिया। यह एआईएडीएमके नेता ई पलानीस्वामी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एआईएडीएमके पार्टी इन दिनों पार्टी नेतृत्व, पार्टी के चुनाव चिन्ह जैसे मुद्दों पर आंतरिक विवाद और कलह से जूझ रही है।
कोर्ट ने पलानीस्वामी को दिया झटका
जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने एआईएडीएमके से बर्खास्त किए गए पार्टी नेता पी रविंद्रनाथ, जो कि पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम के बेटे हैं, साथ ही के सी पलानीसामी और वा पुगाजेंती की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने जुलाई 2022 में एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में लाए गए प्रस्ताव को चुनौती दी, जिसके आधार पर पूर्व सीएम पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को एआईएडीएमके से बर्खास्त कर दिया गया था।
पलानीस्वामी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव आयोग की जांच पर स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। एआईएडीएमके में नेतृत्व का मामला अदालत में भी चल रहा है। एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पलानीस्वामी पार्टी के महासचिव पद और पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
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कोर्ट ने पलानीस्वामी को दिया झटका
जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने एआईएडीएमके से बर्खास्त किए गए पार्टी नेता पी रविंद्रनाथ, जो कि पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम के बेटे हैं, साथ ही के सी पलानीसामी और वा पुगाजेंती की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने जुलाई 2022 में एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में लाए गए प्रस्ताव को चुनौती दी, जिसके आधार पर पूर्व सीएम पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को एआईएडीएमके से बर्खास्त कर दिया गया था।
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पलानीस्वामी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव आयोग की जांच पर स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। एआईएडीएमके में नेतृत्व का मामला अदालत में भी चल रहा है। एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पलानीस्वामी पार्टी के महासचिव पद और पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
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