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अमेठी के बाद अब वायनाड में भी उठे राहुल गांधी के नामांकन पर सवाल

Sun, 21 Apr 2019 09:18 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वायनाड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वायनाड Published by: Gaurav Pandey Updated Sun, 21 Apr 2019 09:18 PM IST
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Lok Sabha Election : question raised in nomination of rahul gandhi in wayanad
राहुल गांधी (फाइल फोटो)
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन को लेकर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अमेठी में उनके नामांकन और नागरिकता पर सवाल उठाए गए अब वायनाड में एनडीए प्रत्याशी ने राहुल के नामांकन के खिलाफ केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। बता दें कि राहुल गांधी अमेठी के साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 
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वायनाड से एनडीए प्रत्याशी टी वेल्लपल्ली ने अपने वकीलों द्वारा राहुल गांधी के नामांकन पर सवाल उठाते हुए इसका पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की है। वेल्लपल्ली ने चुनाव अधिकारी को लिखा है, ' यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी के पास दूसरे देश का पासपोर्ट है। उन्होंने इसका उल्लेख नामांकन या एफिडेविट में नहीं किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि वायनाड लोकसभा से राहुल गांधी के नामांकन पत्र की वैधता जांचने के लिए पुर्नमूल्यांकन किया जाए और उसे रद्द किया जाए।'
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अमेठी से राहुल गांधी के नामांकन पत्र की वैधता पर फैसला आज

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन पत्र की वैधता पर सोमवार सुबह 10:30 बजे कलक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट/नामांकन कक्ष में सुनवाई होगी। सुनवाई पूरी होने के बाद आरओ इस पर अपना फैसला देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को चार सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। 

शनिवार को नामांकन पत्र की जांच के दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के अफजाल वारिस, निर्दलीय ध्रुवलाल, सुरेश कुमार शुक्ल व सुरेश चंद्र यादव ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. राम मनोहर मिश्र के समक्ष लिखित आपत्तियां दाखिल कर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी का नामांकन पत्र अवैध घोषित करने की मांग की थी। 

चारों आपत्तिकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता, उनकी एमफिल की डिग्री व उसमें दर्ज नाम में अंतर, एमफिल की डिग्री से पहले की शैक्षिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम नहीं डालने, शपथ पत्र में लगे स्टांप को दिल्ली से खरीदने व चल संपत्ति के कॉलम को रिक्त रखने के साथ ही नामांकन पत्र में ब्रिटेन की उनकी कंपनी की प्रॉपर्टी शो नहीं करने का आरोप लगाया था। 

आपत्ति दाखिल होने के बाद मौके पर मौजूद राहुल गांधी के अधिवक्ता राहुल कौशिक ने आरओ से आरोपों का खंडन करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। अधिवक्ता के अनुरोध पर आरओ ने स्थगन आदेश जारी करते हुए आरोपों के संबंध में अंतिम सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे का समय नियत किया था। 

सोमवार सुबह राहुल गांधी की ओर से आपत्ति का जवाब दाखिल होने के बाद आरओ अपना निर्णय सुनाएंगे। राहुल गांधी का नामांकन वैध होगा या खारिज। इसके लेकर रविवार को दिन भर चर्चा का बाजार गर्म रहा। सबकी निगाहें सोमवार को आरओ के निर्णय पर टिकी हुई हैं।

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