रमजान में जल्दी मतदान कराए जाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग को रमजान के दौरान सुबह पांच बजे से मतदान शुरू कराने संबंधी निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत का कहना है कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुबह सात बजे से शाम के छह बजे तक का समय पर्याप्त है। सुबह सात बजे बहुत गर्मी नहीं होती है।
Supreme Court vacation bench dismissed the petition filed by lawyer, Nizamuddin Pasha, challenging the ECI's decision refusing to prepone voting commencement time from 7 am to 5 am for the last phase of voting to,'ease difficulty for Muslims during the holy month of Ramzan'.
— ANI (@ANI) May 13, 2019विज्ञापन
अदालत में यह याचिका वकील निजामुद्दीन पाशा ने दायर की थी। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुसलमानों की कठिनाईयों को कम करना चाहिए।
अदालत की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना ने याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिसूचित समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक है और मतदाता सुबह में भी वोट डाल सकते हैं। यदि निर्धारित समय से पहले मतदान शुरू होते हैं तो आयोग को व्यावहारिक समस्या का सामना करना पड़ेगा।
इससे पहले चुनाव आयोग ने पांच मई को रमजान के दौरान मतदान सुबह सात बजे की बजाय साढ़े चार या पांच बजे से शुरू करवाने की याचिका खारिज कर दी थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में कहा था, 'आयोग को आम चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल करना संभव नहीं लगता।'
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को इस पर विचार कर निपटारा करने को कहा था। याचिकाकर्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि छह मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं।
अगले तीन चरणों का मतदान छह, 12 और 19 मई को होना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान में पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। लिहाजा मतदान सुबह सात की बजाय साढ़े चार या पांच बजे से शुरू करवाने चाहिए।
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