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रमजान में जल्दी मतदान कराए जाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Mon, 13 May 2019 12:29 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 13 May 2019 12:29 PM IST
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Lok Sabha Election 2019: SC rejects plea demanding voting to start from 5am during ramadan
- फोटो : अमर उजाला

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग को रमजान के दौरान सुबह पांच बजे से मतदान शुरू कराने संबंधी निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत का कहना है कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुबह सात बजे से शाम के छह बजे तक का समय पर्याप्त है। सुबह सात बजे बहुत गर्मी नहीं होती है।

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अदालत में यह याचिका वकील निजामुद्दीन पाशा ने दायर की थी। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुसलमानों की कठिनाईयों को कम करना चाहिए। 
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अदालत की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना ने याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिसूचित समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक है और मतदाता सुबह में भी वोट डाल सकते हैं। यदि निर्धारित समय से पहले मतदान शुरू होते हैं तो आयोग को व्यावहारिक समस्या का सामना करना पड़ेगा।

इससे पहले चुनाव आयोग ने पांच मई को रमजान के दौरान मतदान सुबह सात बजे की बजाय साढ़े चार या पांच बजे से शुरू करवाने की याचिका खारिज कर दी थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में कहा था, 'आयोग को आम चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल करना संभव नहीं लगता।'

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को इस पर विचार कर निपटारा करने को कहा था। याचिकाकर्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि छह मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। 


अगले तीन चरणों का मतदान छह, 12 और 19 मई को होना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान में पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। लिहाजा मतदान सुबह सात की बजाय साढ़े चार या पांच बजे से शुरू करवाने चाहिए।

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