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साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत, एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज की
Wed, 24 Apr 2019 06:43 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 24 Apr 2019 06:43 PM IST
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साध्वी प्रज्ञा (फाइल फोटो)
- फोटो : Social media
विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उम्मीदवारी को निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एनआईए अदालत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इस अदालत के पास किसी की उम्मीदवारी पर रोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये चुनाव अधिकारियों का काम है। ये अदालत आरोपी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती।
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Special NIA Court: In ongoing elections this Court does not have any legal powers to prohibit anyone from contesting elections,It is job of electoral officers to decide. This court can't stop the accused number 1 from contesting elections, this application is negated https://t.co/00zQNRqxME
— ANI (@ANI) April 24, 2019विज्ञापन
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एनआईए अदालत में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक की याचिका लगाने वाले ने अपने वकील के जरिए कहा है कि प्रज्ञा खराब सेहत के कारण कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहीं, जबकि वो प्रचार में पूरी तरह जुटी हुई हैं जहां वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहीं।