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बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य

Thu, 09 Nov 2017 10:03 AM IST
टीम डिजिटल, नई दिल्ली
टीम डिजिटल, नई दिल्ली Updated Thu, 09 Nov 2017 10:03 AM IST
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Linking Aadhaar with insurance policies mandatory
aadhar card

बीमा नियामक आईआरडीएआई ने कहा है कि बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। उसने सभी बीमा कंपनियों से इसे लागू करवाने को कहा है। आईआरडीएआई ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कानून के तहत इसे अनिवार्य बनाया गया है।

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सरकार ने जून में अधिसूचना जारी कर कहा था कि बीमा सहित किसी भी वित्तीय सेवा का लाभ लेने के लिए आधार और पैन नंबर को जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। पहले से चल रही बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना होगा।
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आईआरडीएआई ने जीवन बीमा और जेनरल इंश्योरेंस कंपनियों को विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि यह वैधानिक रूप से सभी के लिए बाध्यकारी है और बिना अगली सूचना की प्रतीक्षा किए इसे तुरंत लागू करें।

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