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लक्षद्वीपः पूर्व केंद्रीय मंत्री के दामाद पर हमले का आरोप, सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की कैद
Wed, 11 Jan 2023 02:58 PM IST
नितिन गौतम
कावारत्ती, अमर उजाला न्यूज डेस्क
कावारत्ती, अमर उजाला न्यूज डेस्क
Published by: नितिन गौतम
Updated Wed, 11 Jan 2023 02:58 PM IST
सार
Lakshadweep: दोषी ठहराए गए सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि राजनीति के तहत उन्हें फंसाया गया है। वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे।
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लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक कोर्ट ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सांसद को हत्या के प्रयास के मामले में सांसद समेत कुल 4 लोगों को दोषी माना है। आरोप है कि सांसद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पदनाथ सालिह पर जानलेवा हमला किया। बता दें कि पदनाथ सालिह पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद का दामाद है। इस मामले में कावरत्ती के जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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खबर के अनुसार, हत्या के प्रयास के इस मामले में साल 2009 में केस दर्ज किया गया था। मामले से जुड़े वकील ने बताया कि जब 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पदनाथ सालिह अपने पड़ोस में एक राजनीतिक मामले में दखल देने पहुंचे थे। इसी दौरान एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल और उनके साथियों ने पदनाथ सालिह पर हमला कर दिया। वहीं दोषी ठहराए गए सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि राजनीति के तहत उन्हें फंसाया गया है। वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे।
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गौरतलब है कि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के खिलाफ साल 2012 में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल टुना मछली के श्रीलंका निर्यात में कथित गड़बड़ियों के मामले में सांसद के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में एनसीपी सांसद के भांजे अब्दुल रज्जाक और श्रीलंका स्थित एक कंपनी को भी आरोपी बनाया था। आरोप है कि एनसीपी सांसद ने लक्षद्वीप कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा स्थानीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई टूना मछलियों को श्रीलंका की फर्म को निर्यात किया गया था। हालांकि इसके एवज में लक्षद्वीप कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को कोई भुगतान नहीं किया गया। जिसके चलते स्थानीय मछुआरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था।
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