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सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वाले ट्वीट पर कुणाल कामरा का माफी मांगने से इनकार

Fri, 13 Nov 2020 08:15 PM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Fri, 13 Nov 2020 08:15 PM IST
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Kunal Kamra refuses to apologize on contempt of Supreme Court tweet
Kunal Kamra - फोटो : Social Media

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना मामले में माफी मानने से इनकार कर दिया है। कामरा द्वारा किए गए कई ट्वीट पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शीर्ष कोर्ट को अवमानना की कार्यवाही करने की सहमति दी थी। अटॉर्नी जनरल ने कामरा के ट्वीट को आपत्तिजनक और अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग बताया था। अब कॉमेडियन ने एक बार फिर से ट्वीट कर अपना पक्ष रखा है। 

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ट्वीट में यह कहा कामरा ने
कामरा ने ट्वीट में केके वेणुगोपाल और सुप्रीम कोर्ट के जजों को संबोधित करते हुए लिखा है कि उनके हाल के ट्वीट्स को न्यायालय की अवमानना माना गया है। हालांकि उनके ट्वीट, 'प्राइम टाइम लाउडस्पीकर (अर्णब गोस्वामी) के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पक्षपाती फैसले पर उनकी राय थी।' कामरा ने कहा कि न तो वे माफी मांगेगे, न ही वकील करेंगे। 
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कामरा ने आगे लिखा है, 'मेरी राय नहीं बदली है क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने की मंशा नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि वे यह खुद बयान करते हैं। मैं अवमानना याचिका, अन्य मामलों और व्यक्तियों, जो मेरी तरह किस्मतवाले नहीं हैं, की सुनवाई के लिए समय मिलने (कम से कम 20 घंटे अगर प्रशांत भूषण की सुनवाई को ध्यान में रखें तो) की उम्मीद रखता हूं। कामरा ने इसके अलावा कई अन्य मुद्दों का सहारा लेकर भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। 
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अटॉर्नी जनरल ने ट्वीट को आपत्तिजनक माना
दरअसल कामरा के पिछले दिनों के कुछ ट्वीट्स पर श्रीरंग काटनेशवारकर ने अवमानना कार्रवाई के लिए पत्र याचिका भेजी थी। इस पर गौर करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई करने की सहमति दे दी थी। वेणुगोपाल ने कहा कि कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किया है, वह बेहद आपत्तिजनक है और ऐसे में उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा करने लगे हैं। लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वह सीधे सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों की निंदा कर सकते हैं।


कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू के लिए याचिका
उधर शुक्रवार को शीर्ष अदालत के खिलाफ कथित आपत्तिजनक ट्वीट मामले में कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।

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