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Hindi News ›   India News ›   Kolkata protests Supreme Court dismisses WB govt's plea against bail to Chhatra Samaj leader Sayan Lahiri

SC: बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, छात्र समाज के नेता लाहिड़ी की जमानत रद्द करने से इनकार

Mon, 02 Sep 2024 04:10 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Mon, 02 Sep 2024 04:10 PM IST
सार

शीर्ष अदालत ने सायन लाहिड़ी को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और जमानत रद्द करने से साफ इनकार कर दिया।

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Kolkata protests Supreme Court dismisses WB govt's plea against bail to Chhatra Samaj leader Sayan Lahiri
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सायन लाहिड़ी को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और जमानत रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इस महीने की शुरुआत में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी हत्या की घटना के विरोध में यह रैली आयोजित की गई थी।

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डॉक्टर की हत्या से देशभर में विरोध
कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में देशभर में नाराजगी है। वहीं राज्य में तनाव भरे हालात बने हुए हैं। दरअसल, हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को निकाले गए राज्य सचिवालय मार्च के आयोजकों में से एक शख्स को जमानत दे दी थी। इसी आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था  
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छात्र समाज के नेता को दी जमानत
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा याचिका की सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दी थी। यह संगठन, एक अपंजीकृत छात्र समूह है। यह उन दो संगठनों में एक है जिसने 27 अगस्त के ‘नबन्ना’ (राज्य सचिवालय) अभियान का आह्वान किया था।
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यह है मामला
लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि रैली हिंसक हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तथा सुरक्षाकर्मियों पर हमले हुए।




सायन की मां अंजलि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उसे शनिवार अपराह्न दो बजे तक पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। अंजलि ने अपनी याचिका में बेटे के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने और उसे जमानत देने का अनुरोध किया था। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को लाहिड़ी को अपनी हिरासत से रिहा कर दिया।

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