Kolkata: आरजी कर केस के विरोध में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, BJP नेताओं ने मांगा सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा
पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक व साहित्यिक मंच और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना के खिलाफ राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया।
विस्तार
#WATCH | Kolkata: West Bengal Cultural & Literary Forum and State Legislative Assembly LoP Suvendu Adhikari hold protest against RG Kar Medical College & Hospital incident pic.twitter.com/7JWYDv9XWK
— ANI (@ANI) September 3, 2024विज्ञापन
#WATCH | Kolkata: West Bengal Legislative Assembly LoP Suvendu Adhikari says, "... More than 5000 ladies are protesting and we are supporting them. Mamata should go... How will there be a conviction if the evidence is destroyed?... Mamata Banerjee should step down, she is the… pic.twitter.com/R3QBm8DAHC
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) September 3, 2024
ममता बनर्जी ड्रामेबाजी कर रही हैं- मजूमदार
वहीं राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किए जाने पर दक्षिण दिनाजपुर में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ड्रामेबाजी कर रही हैं। वह जो विधेयक लेकर आई हैं, वह पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसी चीज पर विधेयक लाती हैं, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। न्याय संहिता पहले से मौजूद है, जिसे लागू भी किया गया है और जिसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है।
#WATCH | On anti-rape bill passed in West Bengal Assembly, Union MoS and BJP leader Sukanta Majumdar says, "Mamata Banerjee is doing 'dramabaazi'. The legislation brought today is unconstitutional. There is already a central law which has the provision of the death penalty. So… pic.twitter.com/GixYmY9gHv
— ANI (@ANI) September 3, 2024
'कानून को लागू करने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए'
वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ कानून में सभी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन कानून को लागू करने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। यह वही विधानसभा है, जहां ममता बनर्जी शेख शाहजहां का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई थीं। उन्होंने पीड़ितों को दुष्प्रचार करने वाले तक करार दिया था। बलात्कार के मामलों को सुलझाने के लिए उनकी सरकार ने कितनी फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित कीं? कितने मामलों में आरोपियों को सजा हुई है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सबूत नष्ट करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? उनकी मंशा राज्य में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करना या उनके कल्याण के लिए काम करना नहीं है, बल्कि खुद को सभी अपमान से बचाना और मुद्दे को भटकाना है।
संदीप घोष को स्वास्थ्य विभाग से क्यों नहीं किया गया निलंबित?#WATCH | On the anti-rape bill introduced by the West Bengal Government, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "... All provisions against rape accused are available in the law, but the intent of the one who implements the law also needs to be good. This is the same Vidhan Sabha where… pic.twitter.com/tUIhEwGVP5
— ANI (@ANI) September 3, 2024
इधर भाजपा नेता डॉ. अनिरबन गांगुली ने कहा, पश्चिम बंगाल में 2011 से ही टीएमसी सत्ता में है। 2012 में पार्क स्ट्रीट की घटना, फिर हंसखली, कामदुनी और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की अन्य घटनाएं, इस मामले में सीएम की मानसिकता क्या है, यह रिकॉर्ड में है। उन्होंने या तो पीड़िता का मजाक उड़ाया या उसके चरित्र पर सवाल उठाए। यह कानून लाना भी दिखावा है। उन्हें लगता है कि इस कानून के बाद सारे विरोध शांत हो जाएंगे। सवाल ये है कि संदीप घोष को अभी तक स्वास्थ्य विभाग से निलंबित क्यों नहीं किया गया?
#WATCH | On anti-rape bill passed in West Bengal Assembly, BJP leader Dr Anirban Ganguly says, "..TMC has been in power since 2011 in West Bengal. The 2012 Park Street incident, then in Hanskhali, Kamduni and other incidents of atrocities against women...It is on record what is… pic.twitter.com/JzIKIkFz7C
— ANI (@ANI) September 3, 2024
विधानसभा से पास हुआ दुष्कर्म विरोधी विधेयक
बंगाल विधानसभा में आज यानी मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया।
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