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क्या आपको मालूम है इंटरपोल का नोटिस क्या होता है और किस तरह काम करता है

Mon, 02 Jul 2018 12:04 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 02 Jul 2018 12:04 PM IST
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Know what is Interpol Notice and how does it works
नीरव मोदी के लिए जारी इंटरपोल नोटिस

सोमवार को इंटरपोल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का अनुरोध मानते हुए पंजाब नेशनल बैंक को 2 बिलियन का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद इंटरपोल के सभी देशों को नीरव की गतिविधियों के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। इंटरपोल ने अपने सदस्य देशों से कहा है कि वह मोदी को या तो गिरफ्तार कर लें या फिर हिरासत में ले लें। इसी बीच आज हम आपको बताते हैं कि इंटरपोल का नोटिस क्या होता है। देश में अपराध करके विदेश भाग जाने वाले अपराधियों के खिलाफ कौन-कौन से नोटिस जारी किए जाते हैं और यह किस तरह कार्य करते हैं।

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क्या होता है इंटरपोल
इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि इंटरपोल कहा जाता है, यह 190 देशों का स्वतंत्र संगठन है जिसमें पुलिस अधिकारियों के अलावा नागरिक भी शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्योन में है। इस संगठन की स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल का काम विभिन्न देशों में हुए सीमापार अपराधों में पुलिस की मदद करना है। हर देश में इंटरपोल का एक दफ्तर होता है जिसे नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) कहते हैं जो उस देश की पुलिस बल को अन्य सदस्यों के साथ जोड़ती है। वह आपस में सूचनाओं को साझा करते हैं और उनके पास हाई-टेक टूल और संसाधन मौजूद होते हैं।
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कैसे काम करता है इंटरपोल
इंटरपोल विभिन्न देशों की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध की सूचना नोटिस के जरिए देता है। यह नोटिस एक अलर्ट मैसेज की तरह होते हैं जो सदस्य देशों को भेजे जाते हैं। यह नोटिस दो तरह के होते हैं। पहला एक वांछित नोटिस होता है जिसमें उस शख्स से जुड़ी सारी सूचनाएं मौजूद होती हैं। जैसे कि उसकी उम्र, जन्मतिथि, आखों का रंग, नागरिकता, कितनी भाषाएं बोलनी आती हैं, कितना पढ़ा-लिखा है आदि। दूसरे नोटिस में केवल उस शख्स के बारे में सारी जानकारी देकर उसकी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं मांगी जाती हैं। इसके बाद यदि वह शख्स इंटरपोल के किसी देश में घुसता है तो उसकी जानकारी उस देश को दे दी जाती है।

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कब होता है जारी
इंटरपोल का नोटिस केवल उसी सूरत में जारी किया जाता है जब किसी देश को यह अंदेशा होता है कि अपराधी विभिन्न देशों में घूम रहा है। उस स्थिति में सदस्य देशों को नोटिस के जरिए सूचित करके उस अमुक शख्स से संबंधित जानकारी मांगी जाती है। यदि सदस्य देश सूचना साझा करने और मदद के लिए तैयार हो जाता है तो उस स्थिति में अपराधी को उस देश की सीमा में प्रवेश करते ही गिरफ्तार किया जाता है। बता दें कि पाकिस्तान को इंटरपोल सबसे असुरक्षित देश मानता है। हमारा पड़ोसी देश भारत के अपराधियों से संबंधित किसी भी सूचना को साझा नहीं करता है। 

इंटरपोल के अलावा यदि कोई अपराधी देश में अपराध करके विदेश भाग जाए तो उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत स्वदेश लाया जा सकता है। इसके लिए उस देश को अपराधी से जुड़े सबूत सौंपकर उसें प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया जाता है। जिसके बाद वह चाहे तो उस अपराधी को प्रत्यर्पित कर सकता है। हालांकि वह चाहे तो ऐसा करने से मना भी कर सकता है।

घोटाले के आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल के अलावा प्रवर्तन निदेशालय, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नोटिस भी जारी किए जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय उस केस में हुई प्रगति के बारे में उस देश को सूचित करती है जहां अपराधी छिपा होता है। जिसके बाद वह देश उसके खिलाफ कार्रवाई करता है।
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