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'लव जिहाद' मामला: SC ने कहा- हादिया बालिग, NIA नहीं कर सकती जांच

Tue, 23 Jan 2018 11:55 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 23 Jan 2018 11:55 AM IST
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kerala love jihad case: CJI dipak misra says SC can not go into girl hadiya marital status

केरल के चर्चित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम युवक शफीन जहां और उससे शादी करने वाली हादिया को बड़ी राहत दी है। मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि अगर लड़का लड़की कहते हैं कि शादी की है, तो जांच नहीं हो सकती।

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सीजेआई ने कहा कि हादिया बालिग है, इसलिए कोर्ट उसकी शादी-शुदा जिंदगी में दखल नहीं देगा। इतना ही नहीं सीजेआई ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय जांच सुरक्षा (एनआईए) एजेंसी भी हादिया के मैरिटल स्टेट्स की जांच नहीं कर सकती।
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इससे पहले सुनवाई के लिए दिल्ली आई हादिया ने एयरपोर्ट पर चिल्लाते हुए कहा था, ‘मैं एक मुसलमान हूं और मुझ से कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं।’ दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था, क्योंकि वह यह जानना चाहती थी कि क्या हादिया ने अपनी मर्जी से शादी की है।


गत दिसंबर को इस जोड़े की शादी को केरल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। तब हादिया के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को बहलाया गया और उसे इस्लामिक उग्रवादी संगठन इराक और सीरिया में आईएसआईएस के गढ़ में ले जा सकता है।


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