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Kerala: 'संगीतकार बालाभास्कर की मौत की CBI जांच फुलप्रूफ नहीं, तीन महीने में पूरी करें', हाईकोर्ट का निर्देश
Thu, 05 Oct 2023 07:50 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Thu, 05 Oct 2023 07:50 PM IST
सार
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई से यह पता लगाने के लिए कहा है कि क्या सोने की तस्करी और सितंबर 2018 में हुई सड़क दुर्घटना बीच कोई साजिश या संबंध था। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने आगे की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए।
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- फोटो : Twitter
विस्तार
केरल हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सीबीआई को लोकप्रिय वायलिन वादक और संगीतकार बालाभास्कर चंद्रन की मौत की आगे की जांच करने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच फुलप्रूफ नहीं रही है। बता दें कि संगीतकार बालाभास्कर चंद्रन की मौत सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हो गई थी।
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई से यह पता लगाने के लिए कहा है कि क्या सोने की तस्करी और सितंबर 2018 में हुई सड़क दुर्घटना बीच कोई साजिश या संबंध था। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने आगे की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। अदालत ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि उसे प्रतीत हो रहा है कि सीबीआई की जांच को ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रही है और अंतिम रिपोर्ट में अभी भी कई खामियां हैं।
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बता दें कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित वायलिनिस्ट और संगीतकार बालाभास्कर की साल 2018 में रोड एक्सीडेंट में घायल होने के एक हफ्ते बाद मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के दौरान बाला भास्कर अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी तेजस्विनी के साथ थे। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी वहीं पत्नी घायल हुई थी। जिसका इलाज चल रहा था।
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