फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   kerala High Court Rejects Petition Of UDF Leader Against Vazhoor Soman

Kerala HC: यूडीएफ नेता की याचिका को अदालत ने किया खारिज, एलडीएफ विधायक के निर्वाचन को दी थी चनौती

Fri, 31 May 2024 01:38 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 31 May 2024 01:38 PM IST
सार

2021 में थॉमस सोमन से चुनाव हार गए थे। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि एलडीएफ उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के समर्थन में दायर हलफनामे में महत्वपर्ण तथ्यों को छिपाया है।

विज्ञापन
kerala High Court Rejects Petition Of UDF Leader Against Vazhoor Soman
Court Room - फोटो : ANI

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने यूडीएफ नेता सीरियाक थॉमस की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, थॉमस ने केरल विधानसभा चुनाव 2021 में इडुक्की जिले के पीरमेडु निर्वाचन क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार वजूर सोमन के निर्वाचन को चुनौती दी थी।  

विज्ञापन

इसलिए दायर की थी याचिका
बता दें, 2021 में थॉमस सोमन से चुनाव हार गए थे। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि एलडीएफ उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के समर्थन में दायर हलफनामे में महत्वपर्ण तथ्यों को छिपाया है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सोमन के चुनाव को शून्य घोषित करें और उसे रद्द किया जाए।

विज्ञापन

जानें, सुनवाई के दौरान क्या बोलीं न्यायाधीश
न्यायमूर्ति मैरी जोसेफ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने थॉमस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। पार्टियों को अपना खर्च खुद उठाना होगा। बता दें, अभी तक विस्तृत आदेश अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। फैसले के बाद थॉमस का कहना है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed