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Hindi News ›   India News ›   Kerala High Court rejected PIL filed by BJP against alleged police action in Sabarimala  

सबरीमाला पर आधारहीन याचिका से कोर्ट नाराज, भाजपा नेता पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

Wed, 05 Dec 2018 03:10 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Updated Wed, 05 Dec 2018 03:10 AM IST
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Kerala High Court rejected PIL filed by BJP against alleged police action in Sabarimala  
kerala high court - फोटो : PTI

सबरीमाला मंदिर मामले में भाजपा की केरल इकाई को हाईकोर्ट ने कड़ी भटकार लगाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को अदालत ने सबरीमाला मंदिर को लेकर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इसके साथ ही महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा की तेज तर्रार नेता शोभा सुरेंद्रन की इस याचिक में आधारहीन आरोपों को बढ़ावा देने का दोषी मानते हुए माफी मंगवाई और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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बता दें कि अपनी याचिका में सुरेंद्रन ने आरोप लगाया था कि केरल पुलिस ने सबरीमाला में भक्तों को परेशान किया था। हालांकि अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि उनके द्वारा पेश किये गये तथ्य आधारहीन है। वह केवल मामले को बढ़ाना चाह रहे हैं।  
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अदालत की फटकार के बाद सुरेंद्रन के वकील ने याचिका वापस ले ली। इसके बाद निराधार आरोपों के साथ अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कोर्ट ने उन्हें केरल के कानूनी सेवा प्राधिकरण को 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। 

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