फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala High court refuses to pass interim order on healing bridge, next hearing on 18 May

हाईकोर्ट का आरोग्य सेतु पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार, अगली सुनवाई 18 मई को

Wed, 13 May 2020 06:11 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 13 May 2020 06:11 AM IST
विज्ञापन
Kerala High court refuses to pass interim order on healing bridge, next hearing on 18 May
आरोग्य सेतु(फाइल फोटो)

केरल हाईकोर्ट ने आरोग्य सेतु एप को सरकारी और निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को दी गई चुनौती पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि असाधारण स्थितियों में असाधारण कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं।

विज्ञापन


जस्टिस अनु शिवरमण और जस्टिस एमआर अनीता की पीठ ने कहा कि कोरोना महामारी असाधारण परिस्थितियों में एक है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या वह गारंटी देती है कि इस एप से लोगों की गोपनीयता और जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं होगा।
विज्ञापन


केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि एप की गोपनीयता प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। आरोग्य सेतु को कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे एप के रूप में मान्यता दी गई है। लाखों लोग प्रतिदिन इस एप को डाउनलोड कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई 18 मई को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि त्रिशूर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जॉन डैनियल ने आरोग्य सेतु एप को अनिवार्य किए जाने के केंद्र के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र का कर्मचारियों के लिए एप को अनिवार्य बनाना निजता और स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन है। यह व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी जानकारी एकत्र करता है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed