{"_id":"5f4035cb6940362e92526060","slug":"kerala-high-court-orders-for-cbi-inquiry-in-case-of-death-in-farmer-police-custody","type":"story","status":"publish","title_hn":"किसान की हिरासत में मौत के मामले में केरल हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
किसान की हिरासत में मौत के मामले में केरल हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश
Sat, 22 Aug 2020 02:29 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 22 Aug 2020 02:29 AM IST
विज्ञापन
high court of kerala
- फोटो : अमर उजाला
केरल हाईकोर्ट ने एक किसान की हिरासत में हुई मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने पिछले महीने पीपी मथाई नाम के किसान को हिरासत में लिया था। इसके कुछ घंटे बाद ही उसका शव बरामद हुआ था। 28 जुलाई से किसान का शव अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसके परिजन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जस्टिस वीजी अरुण ने शुक्रवार को मथाई की पत्नी शीबा की याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए।
विज्ञापन
28 जुलाई से रखा है शव, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन
राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि वह इस मामले को सीबीआई को सौंपने को तैयार है। अदालत ने किसान की पत्नी से अपने पति का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने का निर्देश दिया। मथाई का शव 28 जुलाई से अस्पताल में रखा है। उसकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य इस बात पर अड़े हैं कि जब तक मथाई की मौत के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार को शक है कि उसकी हत्या की गई थी। गौरतलब है कि जंगल में लगे कैमरों से हुई छेड़छाड़ के सिलसिले में वन विभाग के अधिकारियों ने मथाई को हिरासत में लिया और कुछ घंटों के भीतर उसका शव बरामद हुआ था।
विज्ञापन