फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala High Court justice thomas named three year old girl

Kerala: केरल हाईकोर्ट ने तीन साल की बच्ची का किया नामकरण, माता-पिता में नहीं बन पा रही थी नाम को लेकर सहमति

Mon, 02 Oct 2023 06:04 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनन्तपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनन्तपुरम Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 02 Oct 2023 06:04 AM IST
सार

जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा कि मां की ओर से सुझाए गए नाम को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। मां के साथ ही बच्ची वर्तमान में रह रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही पिता की ओर से सुझाए गए नाम को भी शामिल किया जाना चाहिए।

विज्ञापन
Kerala High Court justice thomas named three year old girl
केरल हाईकोर्ट

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने तीन वर्ष की एक बच्ची का नामकरण किया है। बच्ची के नाम को लेकर उसके माता-पिता के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। बच्ची के माता-पिता अब अलग हो चुके हैं।

विज्ञापन

जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा कि मां की ओर से सुझाए गए नाम को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। मां के साथ ही बच्ची वर्तमान में रह रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही पिता की ओर से सुझाए गए नाम को भी शामिल किया जाना चाहिए। मामला अलग रह रहे पति-पत्नी से जुड़ा है, जिनके बीच अपनी बेटी के नाम को लेकर विवाद था। बच्ची के लिए जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र पर कोई नाम नहीं था। इसलिए उसकी मां ने नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। हालांकि, जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रार ने नाम दर्ज करने के लिए माता-पिता दोनों की उपस्थिति पर जोर दिया। जब दंपति नाम पर आम सहमति नहीं बना सके, तो मां ने हाईकोर्ट का रुख किया। बच्ची का जन्म 12 फरवरी, 2020 को हुआ था और उसके माता-पिता के बीच रिश्ते में खटास आ गई।

विज्ञापन


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed