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नन दुष्कर्म मामला: केरल हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी फ्रैंको मुलक्कल की याचिका

Thu, 01 Oct 2020 09:03 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 01 Oct 2020 09:03 PM IST
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Kerala High Court dismissed a petition filed by former Bishop Franco Mulakkal
फ्रैंको मुलक्कल (फाइल)

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को नन दुष्कर्म मामले में आरोपी पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल की एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में मुलक्कल ने कोट्टयम अतिरिक्त सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी।  इस फैसले में सत्र अदालत ने फ्रैंको की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के सामान्य होने तक गवाहों की जिरह को स्थगित करने की मांग की थी। 

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इससे पहले इसी साल मार्च में केरल के कोट्टयम की एक निचली अदालत ने नन से दुष्कर्म के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल के आरोप मुक्त करने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया था।बिशप पर अपने ही डायोसिस की नन से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। मुलक्कल ने इस साल जनवरी में अपने खिलाफ आरोपों पर प्राथमिक सुनवाई शुरू होने से कुछ पहले याचिका दायर की थी। 
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बता दें कि जून 2018 में पुलिस के पास दर्ज शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि बिशप ने 2014 से 2016 के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने बिशप को गिरफ्तार किया था। उस पर बंधक बनाने, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी देने का आरोप है। मुलक्कल ने दावा किया था कि उसके खिलाफ आरोप तय किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है।

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