फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala High Court directs for Zebra crossing for pedestrians on all main roads

Kerala: सभी मुख्य सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए हो जेब्रा क्रॉसिंग, उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश

Fri, 10 Feb 2023 01:23 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 10 Feb 2023 01:23 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा, जब पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग पर भी कुचल दिया जाता है, तो यह दिखाता है कि हमारे ड्राइवरों को नियमों के बारे में कितना कम पता है। 

विज्ञापन
Kerala High Court directs for Zebra crossing for pedestrians on all main roads
केरल हाईकोर्ट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

केरल उच्च न्यायालय ने एक दुर्घटना के मामले में सुनवाई करते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि राज्य की सभी प्रमुख सड़कों को चिह्नित किया जाए और उन पर यात्री क्रॉसिंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। 

विज्ञापन


न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने इसे अधिकारियों का "फोरेंसिक कर्तव्य" कहा। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को भी बरकरार रखा है। आदेश में कोझिकोड में जेब्रा लाइन पार करते समय एक पुलिस वाहन की टक्कर से घायल हुई एक 50 वर्षीय महिला के परिवार को 48 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।
विज्ञापन


पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं सड़कें 
कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही टिप्पणी की कि राज्य की सड़कें अभी भी पैदल यात्रियों की सुरक्षा में अपर्याप्त हैं। पैदल यात्री क्रॉसिंग को शायद ही कभी ठीक से चिह्नित किया जाता है और यहां तक कि जहां क्रॉसिंग होती भी है, तो चालक द्वारा उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकार का तर्क चौंकाने वाला
आदेश के दौरान न्यायालय ने कहा, सरकारक तर्क चौंकाने वाला है कि सड़क पार करते समय महिला ने लापरवाही बरती। कोर्ट ने कहा, जब पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग पर भी कुचल दिया जाता है, तो यह दिखाता है कि हमारे ड्राइवरों को नियमों के बारे में कितना कम पता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed