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Kerala: माकपा के राज्य मुख्यालय पर हमले के मामले यूथ कांग्रेस नेता को हाईकोर्ट से जमानत, कड़ी शर्तें लगाईं
Fri, 21 Oct 2022 04:57 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 21 Oct 2022 04:57 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने आरोपी जितिन (31 वर्षीय) की याचिका पर यह आदेश दिया। आरोपी 23 सिंतबर से जांच एजेंसी की हिरासत में था। कोर्ट की राय थी कि जांच के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को और हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
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केरल उच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार
केरल की हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम में सत्तारूढ़ माकपा के राज्य मुख्यालय 'एकेजी सेंटर' पर हमले के मामले में गिरफ्तार एक स्थानीय युवा कांग्रेस नेता को जमानत दे दी है। यह हमला इसी साल 30 जून को किया गया था।
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हाईकोर्ट ने आरोपी जितिन (31 वर्षीय) की याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया। आरोपी 23 सिंतबर से जांच एजेंसी की हिरासत में था। कोर्ट की राय थी कि जांच के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को और हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
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हालांकि, जस्टिस विजू अब्राहम ने सरकारी वकील द्वारा उठाई गई आशंकाओं और आरोपी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए कड़ी जमानत शर्तें लगाईं हैं।
आरोपी को करना हो पासपोर्ट का समर्पण
इन शर्तों के मुताबिक, कोर्ट की संतुष्टि के लिए हर शनिवार को 11 बजे छावनी पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच के अधिकारी के समक्ष आरोपी को पेश होना है। इसके अलवा स्थानीय कोर्ट में अपने पासपोर्ट का समर्पण करना होगा।
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तिरुवनंतपुरम जिले से बाहर नहीं जाएगा आरोपी
कोर्ट ने आरोपी को यह भी निर्देश दिया कि वह जांच में हस्तक्षेप करने या क्राइम ब्रांच में किसी गवाह को प्रभावित करने या डराने का प्रयास न करे और न्यायिक अदालत की पूर्व अनुमति के बिना तिरुवनंतपुरम जिले की अधिकार क्षेत्र की सीमा को न छोड़े। आरोपी जमान पर रहते हुए किसी अन्य अपराध के मामले में शामिल न हो।
शर्तों का उल्लंघन किया तो ...
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो तिरुवनंतपुरम के छावनी पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच में जांच अधिकारी जमानत रद्द करने के लिए स्थानीय अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर सकते हैं।