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Kerala: दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस विधायक के खिलाफ केरल HC पहुंची सरकार, अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग
Fri, 28 Oct 2022 04:44 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Fri, 28 Oct 2022 04:44 PM IST
सार
केरल के एनार्कुलम जिले के पेरुम्बवूर से दूसरी बार विधायक बने कुन्नपिल्ली पर एक निजी स्कूल की महिला शिक्षक ने रेप का आरोप लगाया है। जिसके बाद केरल के कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नपल्ली के खिलाफ बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।
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हाईकोर्ट पहुंची केरल सरकार
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
केरल के एनार्कुलम जिले के पेरुम्बवूर से दूसरी बार विधायक बने कुन्नपिल्ली को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ केरल सरकार ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। केरल सरकार ने आज दाखिल की गई अपनी याचिका में कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नपिल्ली को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है।
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याचिका में केरल सरकार ने दावा किया है कि विधायक मामले में गवाहों को धमका रहे थे। सरकार ने अपनी मांग के पीछे यह तर्क भी दिया है कि एल्धोस कुन्नपिल्ली से हिरासत में पूछताछ की जानी चाहिए थी। मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि सरकार अपनी याचिका में सत्र अदालत द्वारा 20 अक्टूबर को दी गई राहत को रद्द करने की मांग कर रही है।
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गौरतलब है कि केरल की एक सत्र अदालत ने बलात्कार और हत्या की कोशिश के आरोपी विधायक को अंतरिम जमानत दी है। वहीं, अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधायक ने दावा किया था कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हालांकि अग्रिम जमानत दिए जाने के दो दिन बाद, केरल में कांग्रेस ने उन्हें केपीसीसी और डीसीसी की सदस्यता से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया था।
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केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने एक बयान में कहा कि विधायक द्वारा उनके खिलाफ आरोपों के लिए दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था और पार्टी ने उन्हें केपीसीसी और जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) की सदस्यता से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है।
गौरतलब है कि केरल के एनार्कुलम जिले के पेरुम्बवूर से दूसरी बार विधायक बने कुन्नपिल्ली पर एक निजी स्कूल की महिला शिक्षक ने रेप का आरोप लगाया है। जिसके बाद केरल के कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नपल्ली के खिलाफ बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने विधायक के निजी सहायक और एक मित्र सहित कुल तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, पीड़िता ने कहा था कि विधायक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। उसने यह दावा भी किया था कि आरोपी विधायक ने मामला खत्म करने के लिए उसे 30 लाख रुपये देने की बात भी कही थी।