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केरल सोना तस्करी मामलाः तय समय में चार्जशीट दायर नहीं होने से स्वप्ना सुरेश को मिली जमानत

Mon, 05 Oct 2020 06:20 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 05 Oct 2020 06:20 PM IST
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Kerala gold smuggling case main accused Swapna Suresh grants bail in a case registered by custom department
स्वप्ना सुरेश - फोटो : Facebook

केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के लिए राहत की खबर आ रही है। दरअसल कोच्चि आर्थिक अपराध के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक जज ने कस्टम विभाग द्वारा दर्ज एक मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को जमानत दे दी है।

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बता दें कि कस्टम विभाग ने स्वप्ना के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 60 दिनों की तय सीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के कारण उसे जमानत मिल गई। बहरहाल, सुरेश जेल में ही रहेगी क्योंकि सोना तस्करी के कथित तौर पर आतंकी संबंधों के मामले में वह आरोपी है जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। वह अवैध व्यापार के धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में भी आरोपी है।
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जानिए क्या है केरल में सोने की तस्करी का मामला
यह पूरा मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूएई के पता वाले डिप्लोमैटिक कार्गो से 30 किलो सोना चुराने का है। दावा किया गया था कि कार्गो के संबंध में स्वप्ना सुरेश ने एयरपोर्ट के अधिकारी से संपर्क साधा था। यूएई वाणिज्य दूतावास जनरल ऑफिस के उच्च कूटनीतिज्ञ राशिद खामिस अल शामली के कहने पर कथित तौर पर संपर्क किया गया था। तस्करी किए गए सोने की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई गई थी। 


ये सोना उस कार्गो में छिपाया गया था जिसमें बिस्किट, नूडल्स, बाथरूम का सामान रखा जाता था, लेकिन कस्टम को तस्करी को लेकर पहले से सूचना मिल चुकी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को इस मामले में आरोपी बनाया है। तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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