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कर्नाटक : ऑनलाइन सट्टे व जुए पर लगेगी रोक, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी पर राज्य में नहीं लगेगी पाबंदी

Sat, 04 Sep 2021 06:07 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 04 Sep 2021 06:07 PM IST
सार

कर्नाटक में ऑनलाइन जुए-सट्टे पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार पुलिस एक्ट में संशोधन करने जा रही है। शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 
 

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Karnataka: Online betting and gambling will be banned, horse racing and lottery will not be banned in the state
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : pixabay

विस्तार

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए व सट्टे पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। हालांकि हॉर्स रेसिंग व लॉटरी पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए पुलिस एक्ट में संशोधन का फैसला किया गया। 
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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने बताया कि हम कर्नाटक पुलिस एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं, ताकि ऑनलाइन जुए पर रोक लगाई जा सके।  हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन्हें अब एक विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। मधु स्वामी ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि सरकार ने ऑनलाइन सट्टे व जुए पर प्रतिबंध का फैसला किया है। 
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संशोधन विधेयक के प्रारूप में ऑनलाइन गेम को परिभाषित किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के जुए या  सट्टेबाजी शामिल हैं। इसके लिए भुगतान किए गए रुपयों या वर्चुअल करंसी के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि इसमें राज्य के भीतर या बाहर किसी भी रेस कोर्स पर की गई घुड़दौड़ पर लॉटरी या जुआ या दांव लगाना शामिल नहीं होगा। इस आशय का संशोधन विधेयक 13 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
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राज्य सरकार ने जुलाई में सभी तरह के ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्ना"मसौदा बिल ऑनलाइन गेम को परिभाषित करता है, जिसमें सभी प्रकार के दांव लगाने या सट्टेबाजी शामिल हैं, जिसमें टोकन के रूप में इसके जारी होने से पहले या बाद में भुगतान किए गए पैसे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और आभासी मुद्रा, मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रूप में शामिल हैं। 

मंत्री मधु स्वामी ने कहा कि इसमें राज्य के भीतर या बाहर किसी भी रेस कोर्स पर की गई घुड़दौड़ पर लॉटरी या दांव लगाना या दांव लगाना शामिल नहीं है। इस आशय का संशोधन विधेयक 13 सितंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने जुलाई में सभी तरह के ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उसने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। 


तमिलनाडु जारी कर चुका अध्यादेश
पिछले साल नवंबर में तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इस साल की शुरुआत में केरल ने ऑनलाइन रमी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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