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Karnataka: मुरुघा मठ के पुजारी को चार दिन की पुलिस हिरासत, कल रात किया गया था गिरफ्तार

Fri, 02 Sep 2022 04:32 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 02 Sep 2022 04:32 PM IST
सार

शिवमूर्ति समेत पांच व्यक्तियों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मैसूर पुलिस ने दो नाबालिगों की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की है।

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Karnataka Shivamurthy Murugha Sharanaru Sent To 14 day Judicial Custody In POCSO Case
लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुघा - फोटो : ANI

विस्तार

कर्नाटक में लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट से शरणारू की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। इससे पहले शिवमूर्ति मुरुघा को सीने में दर्छ की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से उन्हें सीधे कोर्ट में पेश किया गया।

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शिवमूर्ति को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद देर रात उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें, शिवमूर्ति के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पुलिस आज ओपन कोर्ट में आरोपी के खिलाफ हिरासत की मांग करेगी। 
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दूसरी आरोप भी गिरफ्तार 
कर्नाटक पुलिस ने नाबालिग छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के अलावा शुक्रवार को दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। चित्रदुर्ग एसपी का कहना है कि इस मामले में दूसरी आरोपी रश्मि को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। 
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बढ़ाईं गईं एससी-एसटी एक्ट की धाराएं 
यौन शोषण का आरोप लगाने वाली दो में से एक पीड़िता के अनुसूचित जाति से होने के कारण पुलिस ने मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई हैं। पुलिस विभाग के सूत्रों ने बताया कि मठ के मुख्य महंत शिवमूर्ति मुरुघा पर यौन उत्पीड़न के साथ ही मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। इस बीच मठ के छात्रों को वहां के सरकारी छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया है। इतना ही नहीं विवाद के बाद कई परिजन अपने बच्चों को वापस घर लेकर चले गए हैं। इसके साथ ही मामला सामने आने के बाद से पुलिस टीम लगातार मठ और छात्रावास का दौरा कर रही है।


क्या है मामला?
दरअसल, शिवमूर्ति समेत पांच व्यक्तियों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मैसूर पुलिस ने दो नाबालिगों की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की है।

पांच लोगों के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज 
जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी की शिकायत के आधार पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक, लड़कियों ने मैसूर स्थित एक गैर-सरकारी संगठन 'ओदानदी सेवा संस्थान' से संपर्क किया और काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी।

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