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Karnataka: आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार की बढ़ी मुश्किलें, लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज किया मामला
Tue, 13 Feb 2024 05:43 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Tue, 13 Feb 2024 05:43 PM IST
सार
आय से अधिक संपत्ति मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
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डीके शिवकुमार
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई से अपने पास स्थानांतरित करने की उम्मीद के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ लोकायुक्त अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस इस मामले को सीबीआई से लोकायुक्त को स्थानांतरित करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मंजूरी वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश पर सीबीआई ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है।
अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त राज्य सरकार के आदेशों को बंधा हुआ है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हमने मामला दर्ज किया है। हम अदालत के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं कि मामला हमें स्थानांतरित किया जाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करने में लोकायुक्त पर फिलहाल कोई रोक नहीं है क्योंकि अदालत ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
हालांकि, अधिकारी ने कहा कि सीबीआई द्वारा मामले के दस्तावेजों को स्थानांतरित किए बिना, कुछ बुनियादी जांच को छोड़कर हम अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ सार्थक जांच के लिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और हम कार्रवाई करेंगे।
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गौरतलब है कि कर्नाटक कैबिनेट ने पिछले साल नवंबर में डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने के पिछली भाजपा सरकार के फैसले को वापस ले लिया था।
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अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त राज्य सरकार के आदेशों को बंधा हुआ है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हमने मामला दर्ज किया है। हम अदालत के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं कि मामला हमें स्थानांतरित किया जाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करने में लोकायुक्त पर फिलहाल कोई रोक नहीं है क्योंकि अदालत ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
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हालांकि, अधिकारी ने कहा कि सीबीआई द्वारा मामले के दस्तावेजों को स्थानांतरित किए बिना, कुछ बुनियादी जांच को छोड़कर हम अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ सार्थक जांच के लिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और हम कार्रवाई करेंगे।
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गौरतलब है कि कर्नाटक कैबिनेट ने पिछले साल नवंबर में डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने के पिछली भाजपा सरकार के फैसले को वापस ले लिया था।