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अवैध खनन मामला: कुमारस्वामी और बेटे पर जांच अधिकारी को धमकाने की शिकायत दर्ज, ADGP शेखर को तबादले की धमकी दी
Sat, 12 Oct 2024 01:25 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Sat, 12 Oct 2024 01:25 AM IST
सार
कुमारस्वामी पर आरोप है कि 2006-08 के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर श्री श्री वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) को बेल्लारी जिले में 550 एकड़ क्षेत्र में खनन पट्टे को मंजूरी दी। वर्तमान में वह केंद्र में इस्पात और भारी उद्योग मंत्री हैं।
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एचडी कुमारस्वामी
- फोटो : ANI
विस्तार
कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एम चंद्र शेखर ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ अवैध खनन मामलों की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख एडीजीपी ने दोनों पर जांच बाधिक करने के लिए उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है।
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कुमारस्वामी पर आरोप है कि 2006-08 के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर श्री श्री वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) को बेल्लारी जिले में 550 एकड़ क्षेत्र में खनन पट्टे को मंजूरी दी। वर्तमान में वह केंद्र में इस्पात और भारी उद्योग मंत्री हैं।
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यहां सजय नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत में शेखर ने कहा कि कुमारस्वामी के खिलाफ पर्याप्त सबूत और सामग्री मिलने के बाद एसआईटी ने पिछले साल नवंबर में राज्यपाल से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिसे दे दिया गया है। अब एसआईटी आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने से बस एक कदम दूर है।
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एडीजीपी शेखर ने आरोप लगाया कि जमानत पर बाहर चल रहे कुमारस्वामी ने 28 सितंबर को प्रेस ब्रीफिंग कर मुझ पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए और मुझे मेरे कैडर से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की धमकियां दीं। यह उन्हें और एसआईटी को कुमारस्वामी के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए किया गया था।
एडीजीपी ने अपनी शिकायत में कहा, आरोपी मुझे कर्नाटक से स्थानांतरित करने की धमकी देकर डरा रहा है और मेरे परिवार के सदस्यों को भी परेशान कर रहा है। आरोपी ने अपने आचरण से मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है और मुकदमा चलाने से आगे नहीं बढ़ने दिया है। एडीजीपी ने कहा, 'आरोपी का यह कृत्य धारा 224 बीएनएस 2023 के तहत दंडनीय अपराध है।'