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हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद, धारा 144 लागू

Tue, 15 Mar 2022 01:39 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 15 Mar 2022 01:39 AM IST
सार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी अंतिम दलीलें रखी थीं, जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला तय किया था। इस मामले में फैसला आने को लेकर एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज (15 मार्च) सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है।

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Hijab Row Karnataka High Court Verdict on Hijab Case Section 144 Apply School Collage Closed
हिजाब मामले के फैसले के मद्देनजर धारा 144 लागू - फोटो : ANI

विस्तार

हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार को फैसला सुनाएगा। इसके मद्देनजर दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज (15 मार्च) सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। डॉ. राजेंद्र केवी ने बताया कि बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी।

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वहीं, कलबुर्गी के जिला कलेक्टर यशवंत वी. गुरुकर ने कहा कि मंगलवार को हिजाब मामले के फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
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इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी अंतिम दलीलें रखी थीं, जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला तय किया था।
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दरअसल, कर्नाटक में हिजाब पर विवाद इस साल की शुरुआत में उडुपी से शुरू हुआ था। वहां के सरकारी कॉलेज में छह मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और हिजाब पर पाबंदी को संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकार का हनन बताया था।


फिर से उठाएंगे हिजाब जैसे विवादित मुद्दे: शिवसेना
दूसरी ओर, शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में सोमवार को एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। संपादकीय में कहा गया कि पांच राज्यों में चुनाव के मद्देनजर हिजाब जैसे विवादित मुद्दे उठाए गए और अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो इन मुद्दों को भी अलग रख दिया जाएगा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही ऐसे मुद्दों को फिर से उठाया जाएगा। चुनाव के दौरान इन मुद्दों को धार्मिक रंग देकर विकास कार्यों पर प्राथमिकता दी जाती है।

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