{"_id":"66e012ccdb6ada5c35001941","slug":"karnataka-hc-restrains-media-from-publishing-chargesheet-details-in-renukaswamy-murder-case-2024-09-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Karnataka: रेणुकास्वामी हत्या मामले में HC का बड़ा आदेश, मीडिया को आरोपपत्र के विवरण प्रकाशित करने पर रोक","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Karnataka: रेणुकास्वामी हत्या मामले में HC का बड़ा आदेश, मीडिया को आरोपपत्र के विवरण प्रकाशित करने पर रोक
Tue, 10 Sep 2024 03:05 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Tue, 10 Sep 2024 03:05 PM IST
सार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में बड़ा आदेश सुनाया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मीडिया संस्थानों को इस मामले में आरोपपत्र के विवरण प्रकाशित करने पर रोक दिया है। बता दें कि रेणुका स्वामी की मृत्यु कई गहरी चोटों की वजह से सदमे और अत्याधिक खून बहने के कारण हुई थी।
विज्ञापन
दर्शन थुगुदीपा
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एकपक्षीय अंतरिम आदेश जारी कर कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीप के खिलाफ आरोपपत्र से किसी भी जानकारी को प्रसारित करने, छापने या प्रकाशित करने पर मीडिया संस्थानों पर रोक लगा दी है। अभिनेता दर्शन थुगुदीपा रेणुकास्वामी हत्याकांड में 16 अन्य लोगों के साथ आरोपी हैं। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिबंध अगली सुनवाई तक लागू रहेगा।
अभिनेता की याचिका पर आदेश पारित
मामले में एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने अभिनेता की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अभिनेता ने अदालत से अनुरोध किया था कि आरोपपत्र में निहित गोपनीय विवरण और जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्रियों को प्रसारित करने से मीडिया संगठनों को रोका जाए। फिलहाल ये मामला मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित है।
निचली अदालत के आदेश का हुआ उल्लंघन
वहीं मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी की तरफ से दायर मुकदमे में 27 अगस्त को निचली अदालत की ओर से जारी निषेधाज्ञा के बावजूद मीडिया संस्थान गोपनीय जानकारी साझा करना जारी रखे हुए हैं। याचिकाकर्ता की दलीलों में सच्चाई पाते हुए, अदालत ने प्रतिवादी 3 से 40 के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया संस्थान को अगली सुनवाई तक आरोप पत्र से कोई भी विवरण प्रकाशित करने से परहेज करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
उच्च न्यायालय ने एक पुराने फैसले का भी दिया हवाला
अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) में 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के खंड 5 का हवाला दिया। इसने कर्नाटक उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया। अदालत ने भारत संघ को इस फैसले के बारे में मीडिया घरानों को सूचित करने का निर्देश दिया। बता दें कि अभिनेता दर्शन को 11 जून, 2024 को रेणुकास्वामी हत्या मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वह 22 जून से न्यायिक हिरासत में है। वर्तमान में वह बल्लारी जेल में बंद है।
विज्ञापन
अभिनेता की याचिका पर आदेश पारित
मामले में एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने अभिनेता की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अभिनेता ने अदालत से अनुरोध किया था कि आरोपपत्र में निहित गोपनीय विवरण और जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्रियों को प्रसारित करने से मीडिया संगठनों को रोका जाए। फिलहाल ये मामला मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित है।
विज्ञापन
निचली अदालत के आदेश का हुआ उल्लंघन
वहीं मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी की तरफ से दायर मुकदमे में 27 अगस्त को निचली अदालत की ओर से जारी निषेधाज्ञा के बावजूद मीडिया संस्थान गोपनीय जानकारी साझा करना जारी रखे हुए हैं। याचिकाकर्ता की दलीलों में सच्चाई पाते हुए, अदालत ने प्रतिवादी 3 से 40 के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया संस्थान को अगली सुनवाई तक आरोप पत्र से कोई भी विवरण प्रकाशित करने से परहेज करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
उच्च न्यायालय ने एक पुराने फैसले का भी दिया हवाला
अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) में 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के खंड 5 का हवाला दिया। इसने कर्नाटक उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया। अदालत ने भारत संघ को इस फैसले के बारे में मीडिया घरानों को सूचित करने का निर्देश दिया। बता दें कि अभिनेता दर्शन को 11 जून, 2024 को रेणुकास्वामी हत्या मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वह 22 जून से न्यायिक हिरासत में है। वर्तमान में वह बल्लारी जेल में बंद है।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन