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Karnataka: डीके शिवकुमार ने CBI को केस चलाने की मंजूरी देने के खिलाफ दायर की अपील, सीबीआई से जुड़ा है मामला

Tue, 13 Jun 2023 05:29 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Tue, 13 Jun 2023 05:29 AM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की पीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

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Karnataka Deputy CM DK Shivakumar filed an appeal against the permission given to CBI to conduct the case
डीके शिवकुमार - फोटो : ANI

विस्तार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एकल न्यायाधीश के उनकी याचिका को खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। शिवकुमार ने अपनी याचिका में राज्य सरकार के सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी थी।
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मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की पीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। शिवकुमार के वकील ने दलील दी कि केस चलाने की मंजूरी गोपनीय मकसद से दी गई थी। इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। सीबीआई के अनुरोध पर राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी। इसके बाद सीबीआई ने 3 अक्तूबर 2020 को कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 
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