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न्यायमूर्ति ने व्यक्तिगत कारणों से व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

Sat, 16 Jan 2021 05:39 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 16 Jan 2021 05:39 AM IST
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Justice Pratibha M Singh refused to hear the petition filed against WhatsApp new privacy policy for personal reasons
व्हाट्सएप - फोटो : पिक्साबे

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने व्यक्तिगत कारणों से व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। उन्होंने याचिका को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया ताकि मामले की सुनवाई दूसरी पीठ के पास भेजा जा सके।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने याचिका पर सुनवाई शुरु होते ही कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से याचिका पर सुनवाई नहीं कर पाएंगी। अब याचिका पर दूसरी पीठ के पास 18 जनवरी को सुनवाई होगी।
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अधिवक्ता चैतन्या रोहिल्ला ने दायर याचिका में तत्काल प्रभाव से व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में न्यायालय से व्हाट्सएप द्वारा गोपनीयता नीति में किसी भी तरह का बदलाव करते समय लोगों के मौलिक और निजी अधिकारों का रक्षा करने और इसके किसी भी तरह की अनदेखी नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
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इतना ही नहीं उन्होंने तर्क रखा कि याचिका में व्हाट्सएप की नई निजता नीति को न सिर्फ करोड़ों लोगों के निजता के अधिकार का हनन होगा बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होने का दावा किया है।


अधिवक्ता रोहिल्ला ने याचिका में कहा है कि व्हाट्सएप की नई नीति कंपनी को वास्तव में लोगों के 360 डिग्री प्रोफइल यानी इसमें दिए गए सभी तरह की जानकारी लेने का अधिकार देती है। 

व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को नई निजता नीति को घोषित किया है और इसके तहत सभी यूजर्स को इसे 8 फरवरी तक स्वीकार करना है।

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