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केरल: जज का नाबालिग बेटा चला रहा था मर्सिडीज कार, दोपहिया को मारी टक्कर, बाइक सवार 54 वर्षीय शख्स की मौत

Sun, 25 Oct 2026 11:57 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 25 Oct 2026 11:57 AM IST
सार

केरल के चेरानेल्लूर में जज के नाबालिग बेटे द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही कार की टक्कर से 54 वर्षीय दोपहिया सवार की मौत हो गई। जांच में कार जज के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई है। 

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Judge minor son car hit two-wheeler resulting in death of 54-year-old rider Kerala
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केरल के चेरानेल्लूर में रविवार तड़के एक मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर से स्कूटर सवार 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप है कि कार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का नाबालिग बेटा चला रहा था। पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ।
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खाने का स्टॉल चलाकर परिवार पालते थे मृतक
मृतक की भतीजी ने पत्रकारों को बताया कि उनके चाचा खाने का स्टॉल लगाकर अपना गुजारा करते थे। हादसे के वक्त वह स्कूटर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी।
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स्कूटर बुरी तरह टूटा, सड़क पर बिखरा सामान
मृतक की भतीजी ने दावा किया कि कार की रफ्तार काफी तेज रही होगी। उन्होंने बताया कि उनके चाचा का स्कूटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उस पर रखा सामान हादसे वाली जगह पर बिखरा पड़ा था। महिला के मुताबिक, उनके चाचा की मौके पर ही मौत हो गई।
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थाने में जज के व्यवहार पर भी उठाए सवाल
मृतक की भतीजी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने थाने में जज से पूछा कि उनके नाबालिग बेटे को कार चलाने की अनुमति क्यों दी गई, तो जज ने उनसे अपमानजनक लहजे में बात की। हालांकि, जज के कथित व्यवहार को लेकर लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

परिवार बोला- मामले को आगे तक ले जाएंगे
महिला ने कहा कि जज के कथित व्यवहार को देखते हुए उनका परिवार इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से लोगों को सबक लेना चाहिए और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी को भी वाहन नहीं चलाना चाहिए।


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बीएनएस के तहत केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, हादसे में शामिल मर्सिडीज-बेंज कार जज के नाम पर रजिस्टर्ड है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
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