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आवास संबंधी नए नियमों से शरणार्थियों और कश्मीरी पंडितों को मिलेगा लंबित अधिकार: नड्डा

Tue, 19 May 2020 02:42 PM IST
आसिम खान पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Tue, 19 May 2020 02:42 PM IST
सार

  • जम्मू-कश्मीर में निवास संबंधी नए नियमों की भाजपा ने की सराहना
  • शरणार्थियों और कश्मीरी पंडितों को मिलेगा ‘लंबित’ अधिकार: नड्डा
  • जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नए नियमों को अधिसूचित किया: संबित पात्रा

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JP Nadda says Jammu and Kashmir housing new rules will give pending rights to refugees and Kashmiri Pandits
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में निवास संबंधी नए नियमों को अधिसूचित किए जाने की मंगलवार को सराहना की। पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि ये नए नियम सभी शरणार्थियों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को उनके लंबित अधिकार दिलाएगा।

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जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से सोमवार को जारी नए नियमों के तहत पश्चिम पाकिस्तान के लोगों, वाल्मिकियों, समुदाय के बाहर शादी करने वाली महिलाओं, गैर-पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही आवास अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।
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उन्होंने ट्विटर पर कहा, आवास संबंधी नए नियमों का जम्मू-कश्मीर में अधिसूचित होना स्वागत योग्य कदम है। यह पश्चिम पाकिस्तान के लोगों समेत अन्य शरणार्थियों, दशकों से जम्मू-कश्मीर में बसे अनुसूचित जाति के कर्मी, जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चों को अब आवास का दावा करने का लंबे समय से अटका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सभी के लिए समानता व गरिमा होगी।
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वहीं, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आवास संबंधी नए नियमों को अब अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने कहा, अधिसूचित किए गए अधिवास संबंधी नए नियम अब जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी संबंधी पूर्व के नियमों को हटा देंगे जो कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के साथ ही रद्द हो गए थे। भारत इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था।
 

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