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Supreme Court: पत्रकार राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विशेष अदालत के समन पर 31 जनवरी तक रोक
Wed, 25 Jan 2023 02:22 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Wed, 25 Jan 2023 02:22 PM IST
सार
राणा अय्यूब ने याचिका में गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक की मांग की थी। पत्रकार राणा अय्यूब ने गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
विस्तार
पत्रकार राणा अय्यूब को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा राणा अय्यूब को जारी समन पर अस्थाई रोक लगा दी है। कोर्ट ने 31 जनवरी तक विशेष अदालत को कार्रवाई स्थगित करने को कहा है। बता दें, एक मामले में गाजियाबाद की अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था।
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इससे पहले पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर सोमवार को बेंच उपलब्ध ना होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। बता दें, राणा अय्यूब ने याचिका में गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक की मांग की थी। पत्रकार राणा अय्यूब ने गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गाजियाबाद कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद राणा अयूब के खिलाफ समन जारी किया है।
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क्या है राणा अय्यूब पर आरोप
राणा अय्यूब ने कथित रूप से एक ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, 'केटो' के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि राणा अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी। अय्यूब ने अपने लिए 50 लाख रुपये की एफडी भी बनवाई थी। जबकि चैरिटी के लिए लगभग 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया था।
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