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झारखंड: 24 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, मॉल-दुकानों को चार बजे तक खुलने की अनुमति

Tue, 15 Jun 2021 09:16 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 15 Jun 2021 09:16 PM IST
सार

कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो अब 24 जून तक जारी रहेगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

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Jharkhand extends lockdown till June 24 with giving reliefs to shops and others
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : PTI

विस्तार

झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया। इस दौरान पहले की छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।

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झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 24 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान आज दी गयी छूटों के अलावा पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। 
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वहीं, राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, बार, बैंक्वेट हाल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही नए दिशानिर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा और कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों व प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 
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इसके साथ ही राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी किए गए पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए समाप्त कर दी गई है। लेकिन, अंतर-जिला और अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा। वहीं, नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य के सभी जिलों में अब जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री और जूतों की दुकानों समेत अन्य सभी दुकानों को अब शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।

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