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Jharkhand HC: राहुल गांधी को राहत नहीं, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
Sat, 24 Feb 2024 03:05 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Sat, 24 Feb 2024 03:05 AM IST
सार
झारखंड उच्च न्यायालय ने अमित शाह पर टिप्पणी मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि उन्होंने एक आपराधिक शिकायत के संबंध में निचली अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
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Rahul Gandhi
- फोटो : Social Media
विस्तार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें नहीं थम रही हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने अमित शाह पर टिप्पणी मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि उन्होंने इस मामले के संबंध में निचली अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन, कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।
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2019 में दर्ज हुआ था केस
बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज करवाया था। उनपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था। इसके बाद राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने बुधवार को गांधी की याचिका खारिज कर दी, लेकिन आदेश शुक्रवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
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इसके बाद गांधी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने निचली अदालत में उनके खिलाफ किसी भी आगे की कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया। एचसी ने शिकायतकर्ता झा को मामले में पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया था।
शाह को बताया था हत्यारा
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान, गांधी ने शाह को हत्यारा कहा था। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, मजिस्ट्रेट अनामिका किस्कू ने गांधी के खिलाफ मामले में योग्यता पाई और उन्हें चार फरवरी, 2023 को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया। इसके बाद एचसी ने जारी नोटिस पर रोक लगा दी। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।