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लाउडस्पीकर विवाद: अजान से 15 मिनट पहले और बाद भजन करने पर नहीं होगी रोक, नासिक पुलिस ने वापस लिया फैसला
Thu, 28 Apr 2022 01:57 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 28 Apr 2022 01:57 PM IST
सार
नासिक के नए पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे ने कहा कि लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे द्वारा जारी आदेश की अब आवश्यकता नहीं है और इसे रद्द कर दिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
महाराष्ट्र के नासिक में अजान से 15 मिनट पहले और बाद भजन करने पर लगी रोक अब हटा दी गई है। नासिक के नए पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाएगा। लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे द्वारा जारी आदेश की अब आवश्यकता नहीं है और इसे रद्द कर दिया गया है।
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जानें क्या है मामला
बता दें कि नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने 18 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।
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विवाद बढ़ने के बाद हटा दिए गए थे नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे
भजन पर पाबंदी को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद 20 अप्रैल को उस समय के नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे को पद से हटा दिया गया था।