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जय शाह ने ‘द वायर’ के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मामला

Tue, 10 Oct 2017 09:39 AM IST
एजेंसी
एजेंसी Updated Tue, 10 Oct 2017 09:39 AM IST
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jay shah files criminal defamation against web protal the wire after controversy on its firm

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह ने सोमवार को न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है। पोर्टल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भाजपा के 2014 में सत्ता में आने के बाद जय की कंपनी का टर्नओवर कई गुना बढ़ गया।

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अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढवी ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत मामले की अदालती जांच कराने का आदेश दिया है। इसमें यह जांच की जाएगी कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं अथवा नहीं। कुल सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। जय शाह अभी इस मामले में सिविल मानहानि का मामला भी दर्ज कराने वाले हैं। उन्होंने पोर्टल के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर करने की बात कही है।
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पढ़ें: अमित शाह के बेटे के खिलाफ वेबसाइट ने छापी झूठी खबर, ठोकेंगे 100 करोड़ का मुकदमा: बीजेपी
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अपनी शिकायत में जय ने कोर्ट से उन्हें बदनाम करने और एक लेख के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जय ने कहा, ‘यह लेख कलंकित करने वाला, तुच्छ, भ्रामक, बदनाम करने वाला और निंदात्मक है। इसमें कई अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं।’ शाह ने कहा, ‘पोर्टल ने पहले एक लेख प्रकाशित किया और बाद में इसके मौजूद स्वरूप में संपादन और शब्दावली में बदलाव किया गया। 

वास्तविक लेख के बजाय साजिश करते हुए गढ़े हुए, संपादित, शब्दावली में बदलाव वाले मानहानिपूर्ण लेख का प्रकाशन किया गया। जय शाह ने दावा किया कि उन्हें बदनाम करने के लिए पूर्व नियोजित साजिश रची गई। उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए भी उचित समय नहीं दिया गया और उनकी प्रतिक्रिया को लेकर आगे भी कोई पूछताछ नहीं की गई।’

इनके खिलाफ दर्ज हुआ केस

पोर्टल पर लेख लिखने वाली रोहिणी सिंह, न्यूज पोर्टल के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया, एमके वेणु, प्रबंध संपादक मोनोबिना गुप्ता, पब्लिक एडीटर पामेला फिलिपोज और ‘द वायर’ का प्रकाशन करने वाली गैर-लाभकारी कंपनी फाउंडेशन फॉर इंडीपेंडेंट जर्नलिज्म के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

यह मामला आईपीसी के सेक्शन 500 (मानहानि), 109 (दुष्प्रेरण), 120 बी (आपराधिक साजिश) और अन्य के तहत दर्ज कराया गया है। कोर्ट का मत है कि वह तभी आरोपियों को समन करेगी जब इस मामले में शुरुआती जांच हो जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्तूबर को होगी।
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