फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Aadhar pan card link: ITax Department issued a public message link their PAN and UID till March 31

31 मार्च तक लिंक करा लें पैन और आधार, आयकर विभाग ने जारी किया सार्वजनिक संदेश

Tue, 17 Mar 2020 01:37 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 17 Mar 2020 01:37 PM IST
विज्ञापन
Aadhar pan card link: ITax Department issued a public message link their PAN and UID till March 31
आधार-पैन कार्ड - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

आयकर विभाग ने सोमवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए कहा कि पैन और आधार को लिंक करना ‘अनिवार्य’ है। लोगों को सलाह दी जाती है कि 31 मार्च की समयसीमा न चूकें वरना बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने पिछले महीने ही कहा था कि अगर तय तारीख तक आधार के साथ लिंक नहीं किया गया तो स्थायी खाता संख्या (पैन) ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा। 

विज्ञापन


आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी हालिया पोस्ट में कहा, ‘समयसीमा से न चूकें। पैन और आधार 31 मार्च 2020 तक लिंक कराना जरूरी है। आप ऐसा बायोमीट्रिक आधार प्रमाणन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर भी जाकर यह करा सकते हैं।’
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


आईटी विभाग के लिए नीतियां तैयार करने वाला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) बीते साल 30 दिसंबर के बाद आठ बार इसके लिए समयसीमा बढ़ा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2019 में केंद्र सरकार की प्रमुख आधार योजना को वैध घोषित किया था और कहा था कि कर रिटर्न भरने और पैन के आवंटन के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed