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लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स संशोधन बिल, जानिए इसकी 10 बड़ी बातें
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 28 Nov 2016 07:03 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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नोटबंदी के बाद बैंक खातों में धड़ाधड़ जमा हो रही नकदी पर निगरानी रखने और इसमें से कर चोरों को ढूंढ निकालने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश कर दिया है।
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नोटबंदी के बाद रोज रोज आ रहे सरकार के नए नए नियमों के बीच यह जानना जरूरी है कि इस बिल के क्या मायने हैं और कौन कौन इसके दायरे में आएगा। सरकार की मंशा है कि टैक्स चोरी करने वाले या दूसरों के खाते में अपनी अघोषित आय जमा करके बचने का प्रयास कर रहे लोगों पर लगाम कसी जाए। इसी को देखते हुए सरकार लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक लेकर आई है।
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दो दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। तो चलिए जानते हैं बिल से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें।
बिल से जुड़ी दस बातें
लोकसभा
1. बिल के तहत बैंक में 2.5 लाख रुपये तक या उससे अधिक रकम जमा करने वाले भी जांच के दायरे में आएंगे। सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जो अपनी आय का उचित स्रोत पेश नहीं कर पाएंगे।
2. सरकार दो तरह से इस टैक्स को लागू करेगी, पहले वो लोग जो अपनी अघोषित आय घोषित कर देंगे।
3. सरकार उन पर 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी जुर्माना लगाएगी। इसके अलावा 30 फीसदी टैक्स पर 33 फीसदी सेस (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस) लगाया जाएगा। यानि बैंक में जमा कुल रकम पर 49.9 फीसदी के करीब भुगतान करना होगा।
4. बाकी की बची 50 फीसदी रकम ही बैंक से निकालने योग्य होगी। उसमें से भी एक बार में 25 फीसदी रकम ही निकाली जा सकेगी।
5. जबकि बची 25 फीसदी को चार साल के लिए बैंक में छोड़ना पड़ेगा जिस पर शून्य ब्याज मिलेगा।
6. इसके अलावा वो लोग जो सरकार की इस स्कीम के बाद भी अपनी अघोषित आय के बारे में नहीं बताते हैं सरकार पकड़े जाने पर उनके खिलाफ 85 फीसदी टैक्स और पेनल्टी लगाएगी।
7. सरकार उन लोगों पर फ्लैट 60 फीसदी टैक्स लगाएगी इसके अलावा उन पर 25 फीसदी पेनल्टी के तौर पर लगाया जाएगा। यानि कुल 85 फीसदी का जुर्माना बैंकों में अघोषित आय रखने वालों पर लगाया जाएगा। शेष रकम को व्यक्ति अपनी मर्जी से निकाल सकेगा।
8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस के तहत प्राप्त रकम को ग्रामीण इलाकों में विकास कराने पर खर्च किया जाएगा।
9. जनधन खातों में जमा रकम पर सरकार का विशेष ध्यान है इसलिए इन खातों में जमा की गई भारी रकम पर सरकार विशेष निगरानी बरतेगी।
10. केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स संशोधन विधेयक को मनी बिल के तौर पर पेश किया है, ताकि राज्यसभा, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है, वहां इसे अटकना न पड़े। राज्यसभा इस बिल पर अगर कोई सिफारिशें देती है तो लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगी और लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है।
2. सरकार दो तरह से इस टैक्स को लागू करेगी, पहले वो लोग जो अपनी अघोषित आय घोषित कर देंगे।
3. सरकार उन पर 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी जुर्माना लगाएगी। इसके अलावा 30 फीसदी टैक्स पर 33 फीसदी सेस (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस) लगाया जाएगा। यानि बैंक में जमा कुल रकम पर 49.9 फीसदी के करीब भुगतान करना होगा।
4. बाकी की बची 50 फीसदी रकम ही बैंक से निकालने योग्य होगी। उसमें से भी एक बार में 25 फीसदी रकम ही निकाली जा सकेगी।
5. जबकि बची 25 फीसदी को चार साल के लिए बैंक में छोड़ना पड़ेगा जिस पर शून्य ब्याज मिलेगा।
6. इसके अलावा वो लोग जो सरकार की इस स्कीम के बाद भी अपनी अघोषित आय के बारे में नहीं बताते हैं सरकार पकड़े जाने पर उनके खिलाफ 85 फीसदी टैक्स और पेनल्टी लगाएगी।
7. सरकार उन लोगों पर फ्लैट 60 फीसदी टैक्स लगाएगी इसके अलावा उन पर 25 फीसदी पेनल्टी के तौर पर लगाया जाएगा। यानि कुल 85 फीसदी का जुर्माना बैंकों में अघोषित आय रखने वालों पर लगाया जाएगा। शेष रकम को व्यक्ति अपनी मर्जी से निकाल सकेगा।
8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस के तहत प्राप्त रकम को ग्रामीण इलाकों में विकास कराने पर खर्च किया जाएगा।
9. जनधन खातों में जमा रकम पर सरकार का विशेष ध्यान है इसलिए इन खातों में जमा की गई भारी रकम पर सरकार विशेष निगरानी बरतेगी।
10. केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स संशोधन विधेयक को मनी बिल के तौर पर पेश किया है, ताकि राज्यसभा, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है, वहां इसे अटकना न पड़े। राज्यसभा इस बिल पर अगर कोई सिफारिशें देती है तो लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगी और लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है।