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जाकिर नाइक के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय

Sat, 05 Jan 2019 01:29 AM IST
Avdhesh Kumar एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: Avdhesh Kumar Updated Sat, 05 Jan 2019 01:29 AM IST
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In the case of Zakir Naik, Enforcement Directorate, which reached the Bombay High Court
जाकिर नाईक
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई पर रोक के मामले में दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक और उनकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को नोटिस जारी किया है। पिछले साल नई दिल्ली स्थित धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) अपीलीय ट्रिब्यूनल ने जाकिर और उनके संस्थान से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने की ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। 
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अपीलीय ट्र्ब्यिूनल ने ईडी से जाकिर और उनके संस्थान के खिलाफ दाखिल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट कॉपी और दूसरे दस्तावेज मांगे थे। इसके बाद ईडी ने अपीलीय ट्र्ब्यिूनल के इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ईडी ने कहा कि अपीलीय ट्र्ब्यिूनल ने अपने अधिकार से बाहर जाकर इन दस्तावेजों की मांग की है। 
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ईडी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि अपीलीय ट्र्ब्यिूनल ने इस मामले की सुनवाई की तारीख इस साल जून और जुलाई निर्धारित की है। जाकिर और उनके संस्थान पर मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। 2016 में देश छोड़ चुके जाकिर के खिलाफ एनआईए जांच कर रही है। एनआईए की इसी जांच के आधार पर ईडी ने जाकिर और आईआरएफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 
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