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तमिलनाडु : डीजीपी पर यौन उत्पीड़न के आरोप में आईसीसी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश, 17 तक सुनवाई स्थगित

Fri, 10 Dec 2021 06:53 AM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर अजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर अजाला, चेन्नई Published by: सुभाष कुमार Updated Fri, 10 Dec 2021 06:53 AM IST
सार

राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता ने निलंबित विशेष डीजीपी की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वी पार्थीबेन के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी।

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In the case of allegations of sexual harassment of women ips on DGP, Internal Complaints Committee report presented in madras High Court, hearing adjourned till 17 december 2021
madras high court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने एक निलंबित पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के महिला आईपीएस अधिकारी के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को मद्रास हाईकोर्ट में पेश कर दी। राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता ने निलंबित विशेष डीजीपी की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वी पार्थीबेन के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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निलंबित डीजीपी ने अपनी याचिका में कोर्ट से आईसीसी की अब तक की कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया था। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित जांच के आदेश देने की अपील की थी।
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मामला 22 अक्तूबर को सामने आया था, तब न्यायमूर्ति सी सरवनन ने आईसीसी के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। उन्होंने मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था। इस अवधि तक राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस साल 22 फरवरी को एक महिला आईपीएस अधिकारी ने निलंबित डीजीपी के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इसके बाद आरोपों की जांच के लिए आईसीसी गठित की गई थी। एजेंसी

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