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आधार की अनिवार्यता पर SC में सुनवाई जारी, वेणुगोपाल ने रखी दलील
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 17 Jan 2018 03:36 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने आधार की अनिवार्यता मामले पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई की शुरुआत में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि फरवरी की शुरुआत में अयोध्या मामले पर सुनवाई होनी है, इसलिए सभी पक्षों के लिए समय सुनिश्चित किया जाए।
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आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि वो अगले हफ्ते ही बता सकते हैं कि बहस में कितना समय लगेगा क्योंकि इस मामले में अलग-अलग 27 याचिकाएं दाखिल हैं।
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दीवान ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि हमने पूरे आधार प्रोजेक्ट को चुनौती दी है। लोकतांत्रिक समाज में इसे स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी योजना को मंजूरी दी जाती है तो ये नागरिकों का संविधान नहीं बल्कि राज्य का संविधान होगा।
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दीवान ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि आप आधार कार्ड के बिना जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि आधार को बैंक अकाउंट,मोबाइल नंबर और बहुत सारे माध्यमों में अनिवार्य़ कर दिया गया जबकि देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड सेंटर तक नहीं पहुंच पाते।