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शारदा घोटालाः राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई की दलील शुरू
Thu, 26 Sep 2019 09:45 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: Trainee Trainee
Updated Thu, 26 Sep 2019 09:45 PM IST
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राजीव कुमार (फाइल फोटो)
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शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका के पक्ष में उनके वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद सीबीआई ने गुरुवार को बहस शुरू की। सीबीआई के वकील बंद कमरे में हो रही सुनवाई में पीठ के समक्ष शुक्रवार को भी अपनी दलीलें जारी रखेंगे।
इससे पहले कुमार के वकीलों ने न्यायमूर्ति एस. मुंशी और न्यायमूर्ति एस. दासगुप्ता की पीठ के समक्ष उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के पक्ष में दलीलें दी। कुमार के वकीलों ने मामले में बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया इस पर अदालत ने बुधवार को हामी भर दी थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि केवल मामले से जुड़े वकील ही सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे।
इससे पहले अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी । केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुमार को कई बार नोटिस भेजकर करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाले में गवाह के तौर पर उनसे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था।
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राजीव कुमार अभी पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। हालांकि, कुमार केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए और हर बार और समय देने की मांग की।
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इससे पहले कुमार के वकीलों ने न्यायमूर्ति एस. मुंशी और न्यायमूर्ति एस. दासगुप्ता की पीठ के समक्ष उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के पक्ष में दलीलें दी। कुमार के वकीलों ने मामले में बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया इस पर अदालत ने बुधवार को हामी भर दी थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि केवल मामले से जुड़े वकील ही सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे।
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इससे पहले अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी । केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुमार को कई बार नोटिस भेजकर करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाले में गवाह के तौर पर उनसे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था।
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राजीव कुमार अभी पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। हालांकि, कुमार केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए और हर बार और समय देने की मांग की।